Workmen Compensation Act.
Download (pdf)Compassionate appointment
Download (pdf)Refusal to extend / Renewal of contractual period of appointment
Download (pdf)The consideration in the cases of the departmental enquiry to that in criminal case are entirely different.
Download (pdf)Matter pertains to transfer of class -I officer Frequent transfer applies to class III and IV employee
Download (pdf)In disposing off the WA/950/2015 Dr SC Jain vs State of M.P, the Full bench declined the claim of teachers for enhanced age of superannuation upto 65 years. The FB has also answered the relevant questions of interpretation of Statute/college code and the applicability of UGC Regulations 2010 on aided private colleges.
Download (pdf)Hon'ble High Court rejected anticipatory bails of Directors of private medical colleges and officers concerned saying that "The action of petitioner has led to admission of large number of candidates at the cost of more meritorious candidates in a professional course. The impact of action of petitioners, if proved, would show that how the professional courses are being conducted by the private medical colleges, therefore, in view of the seriousness of the allegations, which have wide ramification on the cause of professional education in the State, we do not find that the petitioners are entitled to concession of pre-arrest bail”
While disposing off AA/14/2017 related to AC/27/2013, the Full Bench has held that if an agreement by whatever name called falls within the definition of work contract and the reference between the parties is covered in the definition of 'dispute' as defined under the MP Madhyastam Adhikaran Adhiniyam 1983, then the reference for adjudication has to be made to the Tribunal as constituted under Section 3 of MP Adhiniyam of 1983
राज्य शासन, एतद् द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर ग्वालियर नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश
Download (pdf)फा.क्र. 1908-1/21-थ (दो), राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1525-1/21-ब (दो) दिनांक 09.04.2020 को अधिष्ठित करते हुये, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकाहिओं को एक वर्ष के लिए, राज्य शज द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शतों पर, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर नियुक्त करता है:-
Download (pdf)राज्य शासन, उपरोक्त विषयक मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुल 259 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को समिति द्वारा की गई अनुशंसा तथा लिये गए निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के अध्याय 2 में वर्णित शर्तों के अधीन घोषणा के क्रियांवयन हेतु वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि में से रूपये 2,59,00,000/-(दो करोड उनसठ लाख मात्र) प्रत्येक मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों/आवेदकों को रूपये एक-एक लाख की सहायता राशि एकमुश्त एतद्वारा स्वीकृत करता है। विधि परामर्शी कृपया राशि रूपये 2,59,00,000/- (दो करोड उनसठ लाख मात्र) निम्नानुसार 259 मृत अधिवक्तओं के आश्रितों को नीचे दिए गए राज्य अधिवक्ता परिषद के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट द्वारा अंतरित कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
Download (pdf)15. फा.क्र. 3819/21-ब (दो) / 2023 राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (संविदा के कार्यकाल में दिनांक 10.08.2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है। उक्त संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन- (114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428) महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
Download (pdf)उपरोक्त विषयक The Digital Personal Data Protection ACT, 2023 की धारा 44(3) द्वारा Right to Information ACT, 2005 की धारा 8 (1) (1) का प्रतिस्थापन अनुसार, कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. आर नं. 1551564/2023/सूअप्र/1-9/247 दिनांक 20.03.2024 की प्रति आपकी ओर संलग्न कर समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित् है। संलग्न उपरोक्तानुसार। (प्रमुख सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)
उपरोक्त विषयक The Digital Personal Data Protection ACT, 2023 की धारा 44(3) द्वारा Right to Information ACT, 2005 की धारा 8 (1) (1) का प्रतिस्थापन अनुसार, कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. आर नं. 1551564/2023/सूअप्र/1-9/247 दिनांक 20.03.2024 की प्रति आपकी ओर संलग्न कर समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित् है। संलग्न उपरोक्तानुसार। (प्रमुख सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)
Download (pdf)9. फा.क्र. 2619/21-ब (दो)/2024 राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (संविदा) के कार्यकाल में दिनांक 10.08.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है। उक्त संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन- (114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428) महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
Download (pdf).क्रमांक 1/299/21- अ(स्था.) / गोप./ 2025, श्री टेकलाल बर्मन, भृत्य, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर का दिनांक 08.07.2023 को आकस्मिक निधन होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 29.09.2014 एवं परिपत्र क्र. सी-3-12/2013/1/3 दिनांक 29.10.2020 एवं परिपत्र क्र. सी-03-12/2013/1/3 दिनांक 27.03.23 में निहित प्रावधान अनुसार, अनुकंपा पर श्री होरीलाल बर्मन (अन्य पिछड़ा वर्ग), पिता - स्व. श्री टेकलाल बर्मन, भृत्य, जिनकी जन्मतिथि 10.08.1994, शैक्षणिक योग्यता- बॉरहवी कक्षा उत्तीर्ण तथा गृह जिला-जबलपुर है, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में भृत्य (चतुर्थ श्रेणी सेवा में) के पद पर, वेतनमान रूपये 4440-7440+1300 ग्रेड-पे, सातवें वेतनमान में रूपये 15500-49000 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-
Download (pdf)भोपाल, दिनांक फरवरी, 2025 क्रमांक 582/2025/21-ब (दो) राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज, रायसेन को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
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